गुरुग्राम, 26 दिसंबर। हरियाणा सरकार ने आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए विभिन्न नगर निगमों और नगर परिषदों में मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की है।

नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण:

  1. यमुनानगर नगर निगम: अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित।
  2. रोहतक नगर निगम: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित।
  3. गुरुग्राम नगर निगम: पिछड़ा वर्ग (A) के लिए आरक्षित।
  4. फरीदाबाद नगर निगम: सामान्य वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित।
  5. करनाल नगर निगम: ओपन श्रेणी (सभी के लिए खुला)।
  6. मानेसर नगर निगम: ओपन श्रेणी।
  7. हिसार नगर निगम: ओपन श्रेणी।
  8. पानीपत नगर निगम: ओपन श्रेणी।

नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण:

  • सिरसा, अंबाला सदर, थानेसर, पटौदी, खरखौदा: अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित।
    • इनमें से अंबाला सदर और थानेसर अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित हैं।
  • इंद्री: पिछड़ा वर्ग (A) के लिए आरक्षित।
  • तावड़ू: पिछड़ा वर्ग (A) (महिला) के लिए आरक्षित।
  • पुंडरी: पिछड़ा वर्ग (B) (महिला) के लिए आरक्षित।
  • कनीना, हथीन, कलानौर: सामान्य वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित।
  • शेष 12 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद ओपन श्रेणी में रखे गए हैं, जहां से कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।

यह आरक्षण प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

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