गुरुग्राम: यहां पर समीर बंसल पुत्र स्वर्गीय महेश बंसल निवासी सोहना रोड़, गुरुग्राम की शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने फानेश्वर त्रिपाठी और रवीश कपूर नामक दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जालसाजी करने, अमानत में ख्यानत कर और चार सौ बीसी करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भादस की विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। जिसके लिए पुलिस की छापामार टीमें बनाई गई है, जो आरोपितों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीड़ित पक्ष की तरफ से समीर बंसल ने बादशाहपुर पुलिस थाने में दी गई लिखित शिकायत में बताया कि उन्होने अपने व अपनी माता जी श्रीमती सुषमा बंसल के नाम से एक कमर्शियल यूनिट नंबर 210 द्वितीय फ्लोर सिटीसकैप, सेक्टर छियासठ, गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड़ में बुक कराया था। जिसके लिए उनसे फानेश्वर त्रिपाठी, जो कपूर एंड थापर रियलटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था व इस कंपनी के डायरेक्टर रवीश कपूर के माध्यम से उन्होने यह दुकान बुक कराई थी। तब उपरोक्त दोनों बीस नवंबर, 2012 को उनके निवास पर आए और 3 लाख रुपए नकद रूप में लेकर अपने विजिटिंग कार्ड पर धनराशि प्राप्ति की रशीद देकर चले गए। दूसरी बार में तीस नवंबर, 2012 को 3 लाख 92 हजार 580 रुपए नकद रूप में लिए और उस बार भी विजिटिंग कार्ड पर ही रशीद बनाकर दे दी और कहा कि आपकी कुल 6 लाख 92 हजार 580 रुपए की राशि बिल्डर के पास जमा करा देंगे। आरोप है कि इसके बाद उपरोक्त दोनों आरोपी दस दिसंबर, 2012 को आए और कहा कि अब एक लाख 96 हजार 350 रुपए के साथ आवेदन पत्र फार्म अलॉटमेंट के लिए भरकर दे दो। आपका काम हो गया है। जिस पर उन्होने उपरोक्त राशि का एक चेक अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र के साथ दे दिया। जिसके बाद उन्होने पीड़ित को बाईस जुलाई, 2013 को प्रोविजनल अलॉटमेंट लैटर दे दिया, जिसमें उनके द्वारा दी गई नकद व चेक राशि का कोई विवरण, हवाला नही दिया गया। पीड़ित समीर बंसल का आरोप है कि उन्होने उसे झांसे में लेकर कई बार में कुल 15 लाख 21 हजार 955 रुपए की धनराशि ले ली और दुकान देने में टालमटोल करते रहे। शक होने पर जब उन्होने कंपनी में जाकर इनसे संपर्क किया और अपनी दी हुई कुल राशि के बारे में बात की तो उन्हे इस बात का आभास हुआ कि इस सारे मामले में रवीश कपूर, आकाश कपूर और गौरव खंडेलवाल ने मिलकर फानेश्वर त्रिपाठी को मोहरा बनाकर उनकी दी गई राशि को हड़प लिया है और उनके साथ अमानत में ख्यानत करते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी की है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने उनसे संपर्क किया तो आरोपियों ने उसे जुबान बंद रखने और जान से मारने की धमकी दी। समीर बंसल ने पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम से आरोपियों के खिलाफ जरूरी धाराओं के तहत तत्काल अभियोग पंजीकृत किए जाने और आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी की गई रकम की बरामदगी की गुहार लगाई थी। सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। जिससे उन्हे उम्मीद बंधी है कि अब उन्हे जरूर न्याय मिलेगा और ठगी करने वाले जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। Post navigation उपायुक्त अजय कुमार ने रिवाइजिंग अथॉरिटी के साथ की बैठक क्रिसमस कार्निवल में प्लास्टिक कचरे को एक मौका दें विषय पर अंतर-विद्यालय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन