-आपस की सहमति से किया जाएगा मामलों का समाधान गुरुग्राम, 3 दिसंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 दिसंबर को गुरुग्राम न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि शनिवार 14 दिसंबर को जिला गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए प्राधिकरण चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला की ओर से न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, विभिन्न जनसेवा से संबंधित विभाग जैसे बिजली वितरण निगम, एमसीजी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के साथ बिलों को लेकर चल रहे विवाद, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि मामलों का निपटारा किया जाता है। सीजेएम रमेश चंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही किसी की जीत, यहां आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। लोक अदालत के फैसले की आगे कोई अपील नहीं होती, इसे अंतिम निर्णय माना जाता है। Post navigation जीयूए ने उद्यमियों की समस्याओं से बिजली निगम के अधिकारियों को कराया अवगत रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी ओरिस तथा थ्री सी शेल्टर्स के ठिकानों पर इडी की रेड मे मर्सिडीज गाड़ियो सहित अकाउंट भी हुए फ्रीज