दोनों विधेयकों को आज विधानसभा में पहले निरस्त किया जाएगा। महाराष्ट्र के तर्ज पर हकोका बनाने का विधेयक पारित किया गया था, जिसमें संगठित अपराध पर रोक लगाने की पहल की गई थी । चंडीगढ़ – हरियाणा में फिलहाल सत्र चल रहा है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा दो पास किए गए विधेयक को केंद्र सरकार ने वापस लौटा दिया है। दोनों विधेयकों को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है. हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023, हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 विधायक को मनोहर सरकार के दौरान विधानसभा से पास किया गया था। केंद्र से वापसी के बाद अब दोनों विधेयकों में संशोधन करके फिर से विधानसभा में लाना होगा । दोनों विधेयकों को आज विधानसभा में पहले निरस्त किया जाएगा। महाराष्ट्र के तर्ज पर हकोका बनाने का विधेयक पारित किया गया था, जिसमें संगठित अपराध पर रोक लगाने की पहल की गई थी। वहीं हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल में कोई भी व्यक्ति शव को लेकर रोड पर जाम नहीं लगा सकता था, उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया था। Post navigation अनुच्छेद 39ए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है : न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई