अपहरण किए गए बच्चे को भी आरोपियों के कब्जा से सकुशल किया बरामद। गुरुग्राम: 18 सितम्बर 2024 – दिनांक 17.09.2024 को पुलिस थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने हाजिर आकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि गाँव बैहरमपुर गली में खेल रहे इसके 05 वर्षीय बच्चे को किसी अज्ञात महिला द्वारा अपने साथ ले गई। इस शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम में धारा 137(2) BNS के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग की संगीनता को देखते हुए पुलिस थाना सैक्टर-65 व अपराध शाखा सैक्टर-40 गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए घटनास्थल व आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली गई और बच्चे का अपहरण करके ले जाने आरोपियों की पहचान व उनको काबू करके बच्चे को बरामद करने के हर सम्भव प्रयास किए। पुलिस टीमों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 17/18.09.2024 की रात सैक्टर-52, गुरुग्राम से 02 महिलाओं सहित कुल 03 आरोपियों को काबू करके उनके कब्जा से अपहरण हुए बच्चे को सकुशल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान 1. वर्षा (उम्र 27 वर्ष) पत्नी संदीप सहनी निवासी ग्राम करहुआ घाट पोस्ट अवारी थाना सहारघाट जिला मधुबनी (बिहार), 2. आशा उर्फ सपना (उम्र 23 वर्ष) पत्नी मुकुल निवासी गाँव कस्वा मंडावर थाना मंडावर जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) व 3. मुकुल (उम्र 27 वर्ष) निवासी गाँव कस्वा मंडावर थाना मंडावर जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) के रूप के हुई। आरोपियों से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी मुकुल व आशा उर्फ सपना पति-पत्नी है और उपरोक्त आरोपित महिला वर्षा इनकी साथी है। दिनांक 17.09.2024 को आरोपित महिला वर्षा व आशा उर्फ सपना उपरोक्त गाँव बैहरमपुर से बच्चे का अपहरण करने के लिए गई और आरोपित वर्षा ने गाँव बैहरमपुर गली में खेल रहे बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चे का अपहरण करके ये दोनों बच्चे को घाटा ले आई, जहां पर आरोपित आशा उर्फ सपना का पति मुकुल (उपरोक्त आरोपी) मिला और मुकुल व आशा उर्फ सपना बच्चे को सैक्टर-52 में अपने किराए के कमरे पर ले आए और बच्चे के कपड़े बदलकर बच्चे को छुपा लिया। ये (आरोपी) बच्चे को आज दिनाँक 18.09.2024 को बिहार ले जाने वाले थे, परन्तु पुलिस टीम द्वारा इन्हें बच्चे सहित काबू कर लिया। उपरोक्त आरोपियों द्वारा भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अपहरण करने, अपहृत बच्चे को सदोष परिरोध में रखने पर अभियोग में धारा 3(5), 139(1) व 142 BNS ईजाद (जोड़ी) गई है। आगामी कार्यवाही के लिए आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। Post navigation गुरुग्राम के लोगों की गुनहगार है भाजपा, हर वर्ग को छला : मोहित ग्रोवर समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए मुकेश शर्मा “पहलवान” जैसे नेताओं की जरूरत : श्री श्री रविशंकर