आदर्श आचार संहिता की पालना के तहत होर्डिंग्स व बैनर उतारते समय सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें संबंधित कमर्चारी : मंडलायुक्त, रमेश चंद्र बिधान

संबंधित वार्ड की प्रत्येक दिन दो से तीन घन्टे की विजिट अवश्य करें नोडल अधिकारी : मंडलायुक्त

संपत्ति विरूपण अधिनियम की जिला में सख्ती से की जाए पालना, राजनीतिक दल जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं प्रचार होर्डिंग व बैनर : डीसी, निशांत कुमार यादव

गुरूग्राम, 20 अगस्त। मंडलायुक्त रमेश चंद्र बिधान ने कहा कि जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए चुनाव प्रचार से संबधित सभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गुरूग्राम नगर निगम तथा पंचायत विभाग के अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में शहर की सफाई व्यवस्था बाधित नही होनी चाहिए। संबंधित कर्मचारियों द्वारा जो भी होर्डिंग व बैनर्स उतारे जाए उसका उचित तरीके से निष्पादन अवश्य किया जाए।

मंडलायुक्त ने लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन विभाग की ओर से जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रचार सामग्री लगाने के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए हैं, केवल वहीं पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाए जा सकते हैं। इसकी सूची विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से ली जा सकती है। किसी भी सरकारी भवन की दीवार पर चुनाव प्रचार से संबधित सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर भी चुनिंदा जगहों पर यह सामग्री लगाई जा सकती है। मंडलायुक्त ने इस दौरान शहर में जारी सफाई अभियान के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से संबंधित वार्ड का दो से तीन घंटे का दौरा कर सभी जीवी पॉइंट्स व सेकंडरी पॉइटन्स की सफाई सुनिश्चित करवाए। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से प्रभावित सभी सड़क मार्ग पर उचित पैच वर्क करवाएं ताकि यातायात का सुगम आवागमन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि निगम के प्रत्येक वार्ड में सीवर के ढक्कन चेक करके वहां स्टॉक के रूप में पर्याप्त मात्रा में सीवर ढक्कन रखवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे, जिनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्देश का पालन न करने पर प्रिंटर व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर निगमायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़, अतिरिक्त आयुक्त बलप्रीत सिंह सहित नगर निगम व जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे।

You May Have Missed

error: Content is protected !!