3, 4 व 10, 11 अगस्त शनिवार व रविवार को बूथ स्तर पर चलेगा विशेष अभियान – मुख्य निर्वाचक अधिकारी

16 अगस्त तक नए वोट बनाने हेतू दर्ज किये जाऐंगे दावे तथा आपत्तियां

चण्डीगढ, 3 अगस्त- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 को निर्धारित तिथि मानकर राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार 02 अगस्त 2024 को राज्य के 90 विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन संबन्धित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा किया गया है।

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार पात्र व्यक्तियों से 16 अगस्त तक नए वोट बनाने के लिए दावे तथा आपत्तियां दर्ज किये जाऐंगे। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति अपने नए वोट बनवाने के फार्म सम्बन्धित बूथ पर बी.एल.ओ. को जमा करवा सकते है। इसके अलावा 3 व 4 अगस्त तथा 10 व 11 अगस्त 2024 शनिवार व रविवार को भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दिनों में बीएलओ संबंधित बूथ पर उपस्थित रहकर नए वोट बनाने एवं त्रुटियां दूर करने के लिए फार्म लेने का कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने के लिए पात्र व्याक्ति फार्म नंबर 6 आवश्यक दस्तावेजों के साथ भर सकता है। फार्म नंबर 08 के माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति पहले दर्ज उसके विवरण में संशोधन करवा सकता है तथा रिहायशी पता बदलने पर मतदाता सूची में भी अपना पता बदलवा सकता है। किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए उसी मतदान केन्द्र के मतदाता द्वारा फार्म नंबर 07 में आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटान संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से 26 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024 को होगा।

उन्होनें बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाईन एप के माध्यम से भी ऑनलाईन फार्म भर कर नागरिक अपना वोट बनवा सकते है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी वोट बनवाने बारे जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरुरी है, इसलिए युवक-युवतियां जिनकी आयु एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं।

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