चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के तहत विकसित कॉलोनियों में क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने के संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रस्ताव के अनुसार, एनआईएलपी नीति के तहत 0.25 अतिरिक्त एफएआर प्रदान करने के कारण दरें 02.09.2019 की पीडीआर नीति में 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखंडों के लिए निर्धारित दरों से दोगुनी होंगी और समय-समय पर संशोधित की जाएंगी।

हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत 11.05.2022 को अधिसूचित एनआईएलपी-2022 में खंड 2.1 शामिल है, जो इस नीति के तहत विकसित कॉलोनियों में पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने की अनुमति देता है। हालाँकि, नीति में वर्तमान में इस अतिरिक्त एफएआर के लिए विशिष्ट दरें कम हैं। इसलिए, पीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त 0.25 एफएआर प्रदान करने के लिए वर्तमान दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए एनआईएलपी-2022 में संशोधन आवश्यक था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!