चंडीगढ़, 27 जून-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा विभाग) के प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिक जो भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर रहे थे ऐसे पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 3000 हजार रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधन रुपये के बराबर हो। योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी। संशोधन अनुसार किसी भी सरकारी या स्थानीय, निकाय संगठन या अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में हैं और जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पात्रता के अधीन पात्र होंगे। Post navigation एचएसआईआईडीसी को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने की मंजूरी ‘वीर शहीद सम्मान योजना’ हरियाणा मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति का नाम बदला