चण्डीगढ़, 15 जून- हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा हरियाणा में नयी संशोधित नीति के अनुसार विभिन्न जिलों की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की http://hbh.gov.in पोर्टल के माध्यम से 27 जून, 18 जुलाई तथा पहली अगस्त,2024 को ई-नीलामी की जाएगी।

बोर्ड के प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों नामत: पलवल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, रतिया, सिरसा, झज्जर, हिसार, टोहाना, फतेहाबाद, करनाल, घरौंडा, सोनीपत, पानीपत, नरवाना, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला कैंट व धारूहेड़ा की आवासीय संपत्तियों और जिला सिरसा, मडलौडा तथा बहादुगढ़ में व्यावसायिक संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आगामी दो मास के लिए ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 15 से 29 जुलाई, 2024 है। बोर्ड द्वारा एक हजार रुपये व 18 प्रतिशत जीएसटी पंजीकरण शुल्क तथा 500 रुपये व 18 प्रतिशत जीएसटी प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि ई-नीलामी http://hbh.gov.in पोर्टल पर सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी। इस संबंध में स्थलों की पूरी जानकारी और ई-नीलामी के नियम और शर्तें हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आने वाली ई-नीलामी की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट http://hbh.gov.in तथा हेल्पलाइन नंबर 0172-3520001 पर प्राप्त की जा सकती है।