– अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी में लिया गया निर्णय, विशेष अभियान चलाकर नोटिस किए जाएंगे जारी गुरुग्राम, 12 जून। नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए विभिन्न माध्यमों से बार-बार अपील की जा चुकी है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में बल्क वेस्ट जनरेटरों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। नगर निगम अब उन सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएगा। यह निर्णय बुधवार को अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में आयोजित सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि बार-बार अपील व सूचना के बावजूद अब तक केवल 145 बीडब्ल्यूजी ने स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत किया है। सर्वे के अनुसार निगम सीमा में 1600 से अधिक बीडब्ल्यूजी हैं, जिनमें रिहायशी सोसायटियां व सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, मॉल्स आदि शामिल हैं। नगर निगम अब पंजीकरण नहीं करने वाले सभी बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी करेगा तथा नियम के तहत अन्य कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को उनके यहां से निकलने वाले कूड़े का खुद ही निष्पादन करना अनिवार्य है। निगम द्वारा बीडब्ल्यूजी की सहायता के लिए दक्ष एजेंसियों को एंपैनल किया हुआ है, जिसकी जानकारी भी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार गुरुग्राम में निकलने वाले कुल कचरे का 50 से 55 प्रतिशत कचरा बीडब्ल्यूजी का होता है। बीडब्ल्यूजी द्वारा नियमों के तहत कचरा प्रबंधन नहीं करने के कारण यह सारा कचरा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। अगर सभी बीडब्ल्यूजी अपने कचरे का निष्पादन खुद ही करके नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे, तो लैंडफिल साइट पर कचरे की मात्रा कम पहुंचेगी और निष्पादन प्रक्रिया में और अधिक तेजी आएगी। बैठक में संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार, सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी की सदस्य मोनिका खन्ना गुलाटी, स्मिता आहुजा व कुसुम शर्मा उपस्थित थे। Post navigation इधर-उधर पड़े सीएंडडी वेस्ट का त्वरित उठान किया जाएगा सुनिश्चित गुरुग्राम पुलिस द्वारा 12 जून से 26 जून तक चलाया जाएगा “नशा मुक्त भारत पखवाड़ा”