2014 बैच के एच.सी.एस. बिजेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति 31 मई 2024 को, एडवोकेट ने चुनाव आयोग को लिखा 

चंडीगढ़  — भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा देश की 18 वीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए गत सप्ताह  शनिवार 16 मार्च को  घोषित विस्तृत  चुनावी कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर  25 मई 2024 दिन  शनिवार को  मतदान होगा. वोटों की गिनती 4 जून को होगी  जबकि 6 जून तक समस्त चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. 

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार, जो अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के एक  रजिस्टर्ड मतदाता है,   ने भारतीय चुनाव आयोग को लिखकर उनसे अम्बाला (आरक्षित) लो.स. सीट  के अंतर्गत इसी  में ही अंतर्गत  पड़ने वाले मुलाना (आरक्षित) विधानसभा हलके में  तैनात बराड़ा उपमंडल के मोजूदा उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) अर्थात उपमंडलाधीश (एस.डी.एम.) बिजेंद्र सिंह, जो 2014  बैच के एच.सी.एस. (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारी हैं एवं जिन्हें गत माह  चुनाव आयोग द्वारा अम्बाला लो.स. सीट के  लिए पदांकित कुल नौ  असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (सहायक निर्वाचन अधिकारी) में से एक पदांकित किया गया है, उन्हें बदलने बारे लिखा है क्योंकि बिजेंद्र  31 मई 2024 को हरियाणा सरकार की सेवा से रिटायर (सेवानिवृत्त ) हो रहे है जबकि आगामी लोकसभा आम चुनाव की पूरी प्रक्रिया 6 जून 2024 तक है. इस प्रकार  अम्बाला लो.स. सीट की निर्वाचन प्रक्रिया  में   एक ऐसे  ए.आर.ओ. का सम्मिलित  होना,  जो प्रक्रिया के  दौरान ही   सरकारी सेवा से ही रिटायर होने वाले हो, सही नहीं है.

उन्होंने इस विषय पर हरियाणा  के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) अनुराग अग्रवाल, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय और अम्बाला लो.स. सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) और जिले के डीसी डॉ. शालीन  को भी अभिवेदन की  प्रति भेजी है. 

हेमंत का कहना है कि यह बेहद आश्चर्यजनक  है  कि अगर  प्रदेश सरकार को इस बात का बोध था कि बराड़ा उपमंडल के मौजूदा  एस.डी.एम. बिजेंद्र सिंह, जो अम्बाला लो.स. सीट के अंतर्गत पड़ने वाले मुलाना विधानसभा हलके के एस.डी.एम. होने के कारण  ए.आर.ओ.  के तौर पर पदांकित है एवं वह प्रदेश सरकार की  सेवा से  31 मई 2024 को रिटायर हो रहे है, तो उन्हें  समय रहते  अर्थात 16 मार्च से पूर्व अर्थात आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व उक्त पद से क्यों नहीं बदला गया. बहरहाल, अब आचार संहिता लागू होने के बाद भारतीय चुनाव आयोग की स्वीकृति से ही अम्बाला जिले के बराड़ा उपमंडल में नए   एस.डी.एम. की तैनाती की जा सकती है.

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