-प्रदेश भर में साढ़े चार हजार निजी स्कूलों के करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी होंगे शिफट -जिला शिक्षा अधिकारी गैर मान्यता वाले स्कूलों की सूची तैयार कराने मंें जुटे -गुरूग्राम में चल रहे हैं एक हजार से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, अब कसेगा शिकंजा -पहले से दाखिल विद्यार्थियों की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर भी बना संशय गुरूग्राम। अब गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में एक अप्रैल से बच्चों के दाखिला पर बैन रहेगा। इसके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं प्रदेश भर के करीब साढ़े चार हजार स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी भी अब ऐसे स्कूलों से नजदीकी दूसरे स्कूलों में शिफट होंगे। जिनकी एसएलसी को लेकर भी अभी संशय बना है, क्योंकि गैर मान्यता की स्कूलों की ढाल बने अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर भी तालाबंदी की नौबत आ गई है। ऐसे में एमआईएस पोर्टल भी बंद कर दिया है। जिसकी वजह से अभिभावकों को अब अपने बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला कराने से पहले इन स्कूलों के नाम से एसएलसी जारी होना भी बड़ी चुनौति बनेगी। अगर बात गुरूग्राम की करें तो अकेले गुरूग्राम में ही एक हजार से अधिक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जो अब बंद होंगे। प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारी भी जिला वार गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची तैयार कराने में जुटे हैं। ये सूची भी अखबारों में सार्वजनिक की जानी है, ताकि अभिभावक इन स्कूलों से सावधान रहें और दाखिला कराने से बच सकें। अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहले से पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी सरकारी या फिर स्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ही दाखिला दिलाना अनिवार्य किया है ताकि उनकी पढ़ाई आगे जारी रखी जा सके। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव रिचा राठी ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए एक अप्रैल से गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों में बच्चों के दाखिले नहीं होने देने की बात कही है। किसी भी स्कूल में बच्चों का दाखिला करने से पहले उसे स्थायी मान्यता प्राप्त करनी होगी। हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल इस जवाब के बाद प्रदेश भर में गैर मान्यता व अस्थायी स्कूलों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। अब बिना मान्यता स्कूलों में हुआ दाखिला तो होगी कार्रवाई बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि नए शिक्षा सत्र के दौरान अगर गैर मान्यता या अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बच्चों के दाखिला करते हैं तो हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के रूल 191ए के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। इसमें विद्यालय प्रबंधन कमेटी, एसोसिएशन, संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दाखिला पर नहीं लगाते रोक तो अधिकारियों पर भी कराएंगे कार्रवाईः बृजपाल परमार बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि एक अप्रैल के बाद नए सत्र में शिक्षा अधिकारी अगर गैर मान्यता प्राप्त व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों में बच्चों के दाखिले कराए जाते हैं तो संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराएंगे। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि जिला वार ऐसे निजी विद्यालयों की सूची भी तैयार की जा रही है। Post navigation बिजली निगम ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 से 50 प्रतिशत किया आम चुनाव की घोषणा के साथ जिला में लागू हुई आदर्श आचार संहिता – उपायुक्त