अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की बॉन्ड राशि भरने के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई

बल्लबगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष चंद्र सेन शर्मा ने दी अहम जानकारी

रौनक शर्मा

चंडीगढ़ – अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की बॉन्ड राशि भरने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई बल्लबगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष चंद्र सेन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से हरियाणा सरकार के द्वारा पेश हुए वकील को माननीय जज साहब ने कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब पेश करने बारे कहा

चंद्र सेन शर्मा ने बताया की बल्लबगढ़ प्राइवेट स्कूल यूनियन के वकील ने सरकार द्वारा पेश हुए वकील से खूब बहस की ओर सरकारी वकील कोर्ट को गुमराह करके केश को खत्म करवाने की फिराक में था लेकिन प्राइवेट स्कूल यूनियन के वकील की बदौलत ही माननीय कोर्ट को सभी बातो से परिचित कराया

यूनियन के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अस्थाई मान्यता के केस न. 7223 के अनुसार सरकार ने कुछ दिन पहले मान्यता संबंधी पत्र जारी किया था और उसमे बॉन्ड राशि भरने बारे आदेश जारी किए थे और उस पत्र के अनुसार ही सरकार कोर्ट में केस को खत्म करवाना चाहती थी लेकिन कोर्ट ने सरकार की एक बात नही मानी और सरकारी वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए पहले जवाब पेश करने बारे कहा

अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की केस बारे आगामी सुनवाई 19 दिसंबर को होगी जिसमे सरकार को पहले जवाब पेश करना होगा

गौर करने योग्य बात हैं सरकार अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ कदम कदम पर धोखा कर रही हैं और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं अब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए एक तानाशाही पत्र जारी करते हुए कक्षा अनुसार एक लाख से दो लाख रु बॉन्ड भरने बारे आदेश जारी किए हुए हैं जिसके खिलाफ अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खट खटाया हुआ हैं

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