– मानेसर नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी,फड़ी लगाने वालों के लिए बनाए जाएंगे स्थाई शैड – रेहड़ी वालों से अवैध वसूली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई – पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिलाने वालें लोगों को मिलेगा 100 रुपये इंसेंटिव – आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक 19 अक्टूबर, मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में रेहड़ी,फड़ी लगाकर आजीविका कमाने वालें लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन पाॅलिसी के तहत स्थाई शैड बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आईएमटी क्षेत्र में 10 वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्ह्ति कर ली गई है। चिन्हित साइट्स को अप्रूवल के लिए हरियाणा औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को भेजा दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई। यह कमिटी मानेसर निगम क्षेत्र में रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वाले अन्य लोगों की पहचान वेंडिंग जोन मुहैया करवाएगी। गुरुवार को आयुक्त अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में मानेसर सेक्टर-8 नगर निगम कार्यालय में स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि मानेसर निगम क्षेत्र में रेहड़ी आदि लगाकर व्यापार करने वाले सभी लोगों की पहचान करके उन्हें स्ट्रीट वेंडिंग जोन पाॅलिसी के तहत पक्के और स्थाई शैड बनाकर दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बैठक में शामिल कमिटी मेंबर(रेहड़ी वाले) को कहा कि जब तक स्थाई शैड न मिले तब तक रेहड़ी से किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, ग्रीन बेल्ट आदि को गंदा न करें और कूड़े को इधर-उधर न फेंके, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5 हजार रेहड़ी वाले है। इन सभी को स्थाई शैड मुहैया करवाने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। उन्होंने नगर निगम के सिटी प्रोजैक्ट आॅफिसर महेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि स्थाई साइट्स चिन्हित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अस्थाई तौर पर रेहड़ी लगाने वाले लोगों को 500 मीटर एरिया में ही शैड दिया जाए, ताकि उनके स्थाई ग्राहक न छूटे। कमिटी के सदस्यों से संवाद के दौरान सदस्यों ने उन्हें बताया कि कुछ बाहरी लोग उनसे रेहड़ी लगाने की ऐवज में अवैध वसूली करते है। पैसा न देने की सूरत में उनके साथ अभद्र व्यवहार करते है। इसपर आयुक्त ने कमिटी सदस्यों से हिदायत देते हुए कहा कि रेहड़ी लगाने की ऐवज में यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को सूचना दें। इस दौरान बैठक में मौजूद मानेसर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने कहा कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना और प्रोटेक्शन आॅफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन आॅफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, 2014 की जानकारी देते हुए सिटी प्रोजैक्ट आॅफिसर महेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी आदि लगाकर व्यापार करने वाले लोगों को 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन को चुकाने के बाद लाभार्थी 20 से 50 हजार रुपये तक का लोन ले सकता है। उन्होंने बताया कि वेंडिंग जोन के लिए आवेदक को 500 रुपये वार्षिक फीस देनी होगी। इसके अलावा 200, 500 रुपये की मासिक फीस का भुगतान करना होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडर्स का लोन का फार्म भरकर जमा करवाने वाले को प्रति लोन 100 रुपये इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इन वेंडिंग जोन में टॉयलेट,पीने की पानी की व्यवस्था व लाइट का प्रबंध भी होगा। इस दौरान नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार, एटीपी सिद्धार्थ खण्डेलवाल, एचएसआईआईडीसी के मैनेजर संजय सिंघल, एचएसआईआईडीसी की एटीपी बबीता, फायर स्टेशप ऑफिसर रामेश्वर सिंह, आईएमटी इंडस्ट्रियल असोसिएशन के प्रतिनिधि मनोज त्यागी, यूनो मिंडा से प्रतिनिधि अमित यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। Post navigation 31 अक्तूबर से पहले उठाएं ट्यूबवेल वीडीएस का लाभ – अमित खत्री कांग्रेस के विधायक की कंपनी को बीजेपी सरकार में बचाव के लगाए आरोप