चंडीगढ़, 4 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

संशोधन के अनुसार, अब से इन नियमों को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम 2023 के रूप में जाना जाएगा।

मौजूदा हरियाणा पंचायती राज नियम,1995 में धारा 28ए–”धारा 21, 75, 100, 137, 146 और 209 के अंतर्गत ग्राम निधि, समिति निधि और जिला परिषद निधि का लागू होना” जोड़ी गई है। इस नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत  सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के लिए अपने फंड का उपयोग करने के लिए अधिकृत होंगी। हालांकि, यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को प्रदान की गई किसी भी तरह की ग्रांट-इन-ऐड का उपयोग विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। 

संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार के पास ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को विशिष्ट कार्यों, कर्तव्यों को पूरा करने या अपने संबंधित धन का उपयोग करके विकास कार्यों को क्रियान्वित करने  का निर्देश देने का अधिकार है। यह निर्देश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब सौंपे गए विकास कार्य का अनुरोध संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी निवासी द्वारा किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक हित में माना गया हो।

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