चंडीगढ़, 4 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन ) नियम, 2023 के संबंध में मंजूरी दी है। जिला स्तरीय परिषदें विशेष जिले के उद्योगपति का समय और लागत बचाएंगी और यह प्रत्येक जिले और ब्लॉक में उद्योगों की वृद्धि को देखते हुए निकट भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। यह भी बताया गया है कि अधिकांश सामान्य और महत्वपूर्ण सेवाएं डीसी/एडीसी कार्यालयों में प्रदान की जा रही हैं और विलंबित भुगतान विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे जिला स्तर पर हल किया जा सकता है जहां आम नागरिक की पहुंच आसान होती है। तदनुसार, हरियाणा में ” डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटेशन कॉउन्सिल ” की संरचना आदि को शामिल करने के लिए मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023’ तैयार किए गए हैं। ‘हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (संशोधन) नियम, 2023 की मुख्य बातें स्पष्ट करती हैं कि “परिषद” का अर्थ उन मामलों से निपटने के लिए अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित हरियाणा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद है जहाँ मूल राशि 20 लाख रुपये से अधिक है। डिस्ट्रिक्ट कॉउन्सिल में एडीसी चेयरपर्सन होंगे, जबकि जस्टिस विभाग के प्रशासन से एक अधिकारी (जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से कम रैंक का न हो ) तथा डीसी ऑफिस से एक अधिकारी ( जो अकाउंट ऑफिसर रैंक से कम न हो ) सदस्य होंगे। इसी प्रकार ,नॉन -ऑफिसियल सदस्य के तौर पर माइक्रो और स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य ( राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ) एवं सदस्य -सचिव के तौर पर एमएसएमई की जिला इकाई के अधिकारी ( जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से कम न हो ) को नियुक्त किया जायेगा। कॉउन्सिल या डिस्ट्रिक्ट कॉउन्सिल, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सहित अपने कामकाज से संबंधित बुनियादी जानकारी अपलोड करेगी। कॉउन्सिल या डिस्ट्रिक्ट कॉउन्सिल, जैसा भी मामला हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिनियम में परिभाषित तरीके और समय-समय पर आवश्यक रूप में जानकारी प्रदान करेगी। Post navigation मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडिय़ों (समूह ए, बी और सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन के संबंध में स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी