चंडीगढ़, 4 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में  आज यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई जिसमे  हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम)अधिनियम 2016 में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

केंद्र सरकार ने हरियाणा की 7 जातियों (अहेरिया अहेरी, हेरी हरि, थोरी तुरी और राय सिख) को हरियाणा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति आदेश, 1950 (9 मई, 2016 को अधिसूचना के माध्यम से) में संशोधन किया था। चूंकि इन जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम) अधिनियम 2016 में बीसी ए श्रेणी में भी  सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए इन 7 जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम) अधिनियम 2016 की बीसी ए श्रेणी की सूची से हटाया जा रहा है। साथ ही जंगम-जोगी जाति (बीसी ए सूची में क्रम संख्या 31 पर सूचीबद्ध) को भी उक्त अधिनियम से हटाया जा रहा है। क्योंकि जोगी और जंगम अलग-अलग जातियां हैं। जोगी जाति क्रम संख्या 31 पर यथावत रहेगी जबकि जंगम जाति क्रमांक 72 पर नई प्रविष्टि के माध्यम से जोड़ी जाएगी।

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