चंडीगढ़, 28 अक्तूबर – हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगाधरी जिला यमुनानगर की अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी जूनियर इंजीनियर को दोषी करार देते हुए जुर्माने के साथ कैद की सजा सुनाई है।

ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत नगर निगम, यमुनानगर में कार्यरत जूनियर इंजीनियर को 3 साल कारावास व 10,000 रूपये जुर्माना और धारा 13(2) के तहत 15,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में जूनियर इंजीनियर के खिलाफ राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था।

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