सरकार की रूचि हरियाणा युवाओं को निजी उद्योगों व संस्थानों की नौकरियों में आरक्षण देने की बजाय कानून बनाकर युवाओं को ठगने की ज्यादा है

04 फरवरी 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि निजी उद्योगों व संस्थानों में हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में बिना स्टेक होल्डर्स से चर्चा किये 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लचर कानून का जो हश्र होना था, उसी अनुूरूप पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में युवाओं को ठगने के लिए बनाये गए कानून पर स्टे कर दिया। विद्रोही ने कहा कि यदि भाजपा-जजपा सरकार हरियाणा के युवाओं को निजी उद्योगों व संस्थानों की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रति ईमानदार व गंभीर होती तो वह पहले सभी स्टेक होल्डर्स व कानूनविदों से गहन विचार-विमर्श करके हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की सहमति से ऐसा कानून बनाती जो न्यायिक स्क्रूटनी पर सही टिकता। सरकार के इस कानून को बनाने के रवैये से पहले ही दिन साफ था कि भाजपा-जजपा सरकार की रूचि हरियाणा युवाओं को निजी उद्योगों व संस्थानों की नौकरियों में आरक्षण देने की बजाय कानून बनाकर युवाओं को ठगने की ज्यादा है। तभी तो विधानसभा में कानून पारित करने व राष्ट्रपति से इस कानून को अनुमति मिलने के एक साल के बीच में सरकार नेे अपरिपक्कव रवैया दिखाकर इस कानून के नियमों में कई बार परिवर्तन करके 15 जनवरी 2022 को इस कानून को अधिसूचित किया।

विद्रोही ने कहा कि विधानसभा में जिस दिन जल्दबाजी में बिना किसी गंभीर चर्चा के आनन-फानन में युवाओं को भावनात्मक रूप से ठगने वोट बैंक की औच्छी राजनीति के मध्यनजर इस कानून को पारित किया, उसी समय मेरा स्पष्ट मानना था कि यह कानून न्यायिक स्क्रूटनी पर नही टिक पायेगा। भाजपा-जजपा सरकार भी जानती थीे कि इस लचर कानून पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे मिलना तय है, तभी सरकार के वकील ने कभी भी सुनवाई के दौरान ऐसी गंभीरता नही दिखाई कि वह इस कानून की प्रभावी पैरवी करे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट  में सरकार व सरकारी वकील के रवैये से साफ था कि वे भी मान रहे थे कि कोर्ट कानून को होल्ड कर देगा, इसलिए वे भी बेमन से इस कानून की पैरवी कर रहे थे। 

विद्रोही ने कहा कि विधानसभा मं जिस दिन जल्दबाजी में बिना किसी गंभीर चर्चा के आनन-फानन में युवाओं को भावनात्मक रूप से ठगने वोट बैंक की औच्छी राजनीति के मध्यनजर इस कानून को पारित किया, उसी समय मेरा स्पष्ट मानना था कि यह कानून न्यायिक स्क्रूटनी पर नही टिक पायेगा। भाजपा-जजपा सरकार भी जानती थीे कि इस लचर कानून पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे मिलना तय है, तभी सरकार के वकील ने कभी भी सुनवाई के दौरान ऐसी गंभीरता नही दिखाई कि वह इस कानून की प्रभावी पैरवी करे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट  में सरकार व सरकारी वकील के रवैये से साफ था कि वे भी मान रहे थे कि कोर्ट कानून को होल्ड कर देगा, इसलिए वे भी बेमन से इस कानून की पैरवी कर रहे थे। 

error: Content is protected !!