–बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर छात्रो को अगली कक्षा में नही मिलेगा दाखिला
–8वी बोर्ड की परीक्षा लेने के मामले में पहले ही प्राइवेट स्कूल यूनियन कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं
–हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने बोर्ड परीक्षा लागू करने पर जताया आभार

बंटी शर्मा

चंडीगढ़ – हरियाणा में प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वी कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नही करने के नियम को खत्म कर दिया हैं अब पहले की तरह बोर्ड द्वारा 5वी ओर 8वी की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी जिसमे न्यूनतम अंक नही लेने वाले छात्रो को फेल भी किया जाएगा

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महाबीर सिंह द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई हैं केंद्र सरकार के निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -38 की उपधारा -2 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने हरियाणा निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे जिससे भविष्य में प्रदेश में स्थित सभी स्कूलो में 5वी ओर 8वी की बोर्ड परीक्षा होगी नए संशोधित नियम के अनुसार सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर 5वी ओर 8वी की वार्षिक परीक्षाए शिक्षा बोर्ड लेगा अगर कोई बच्चा पास नही होता हैं तो उसे पास होने के लिए अलग से अवसर दिए जाएंगे यदि फिर भी छात्र पास नही हो पाता हैं तो उसे दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लेना होगा

इसके साथ ही पास होने वाले छात्रो के लिए बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी होगा प्रदेश में 8वी कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2010 से बन्द हैं जबकि 5वी की परीक्षाएं काफी समय पहले जिला स्तर पर ली जाती थी जिसमे पास फेल करने का भी प्रावधान था

गौरतलब हैं कि संसद पहले ही 8वी तक फेल नही करने वाले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संसोधन पर मोहर लगा चुकी हैं प्रदेश सरकारों को इस नीति के साथ रहने और नही रहने का विकल्प दिया हुआ हैं इसके साथ ही पहले से 8वी की बोर्ड परीक्षा लेने के मामले पर सीबीएसई स्कूलो की यूनियन बोर्ड परीक्षा लेने के विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं जो कोर्ट में मामला अभी लंबित हैं सीबीएसई यूनियन का कहना हैं कि स्टेट बोर्ड का नियम सीबीएसई स्कूलो पर लागू नही किया जा सकता

इसके साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से सम्बद्धता प्राप्त स्कूल संचालको ने शिक्षा विभाग के फैसले का स्वागत किया हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट शिक्षा विभाग के द्वारा 5वी ओर 8वी बोर्ड परीक्षा लेने के फैसले के पक्ष में उतर आई हैं और ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर एडवोकेट सुशील नागपाल का कहना हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा ओर शिक्षा विभाग द्वारा 5वी ओर 8वी में बोर्ड परीक्षा लागू करके बड़ा ही सराहनीय कार्य किया हैं इसके लागू होने से छात्रो का रुझान शिक्षा की तरफ होगा क्योकि फेल नही करने की नीति के कारण छात्र पढ़ाई में रुचि नही लेते थे जिसके कारण उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि खत्म हो चुकी थी अब बोर्ड परीक्षा लागू होने पर छात्र शिक्षा के प्रति पास होने के लिए जवाबदेह होंगे ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर एडवोकेट सुशील नागपाल ने शिक्षा विभाग की प्रशंसा करते हुए मुख्य सचिव डॉ. महाबीर सिंह और भिवानी बोर्ड के चेयरमैन डॉ जगबीर सिंह का आभार प्रकट किया और शिक्षा के सुधारीकरण की ओर अग्रसर ओर सराहनीय कार्य के फैसले के लिए धन्यवाद किया

गौर करने योग्य बात हैं कि हरियाणा में प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं इसी नीति के अंतर्गत अब प्रदेश में 5वी ओर 8वी की बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला किया हैं ताकि छात्र अपनी महेनत ओर काबिलियत के आधार पर आगे बढे

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