हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए ‘हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना’ शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है।

चंडीगढ़, 22 अप्रैल – हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए ‘हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना’ शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्यरत व्यवसायियों को राज्य में उक्त जरूरतों को पूरा करने हेतु अपने चालू उत्पादन को बढ़ाने या नई इकाइयां स्थापित करने में मदद करेगी। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन, बैडस, वेंटिलेटर इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली पहले से काम कर रही इकाइयों को अपने उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह योजना उद्यमियों को 6 माह तक अतिरिक्त उत्पादन खरीदने की गारन्टी भी प्रदान करेगी, जिसके लिए रेट अनुबंध भी तय किए जाएंगे। इसके साथ ही बैंक द्वारा ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज को सरकार द्वारा एक वर्ष तक वहन किया जाएगा। इसके साथ ही नई इकाइयां स्थापित करने में नए अधिसूचित उद्यमियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों या नामित स्थानों पर ऐसी इकाइयां स्थापित करने पर भी सरकार बैंक को ऋण की गारन्टी प्रदान करेगी।  

प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जोकि इससे संबंधित सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा करेगी और समय-समय पर आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन करेगी। इसके लिए आवेदक को अधिसूचित बैंक में आवेदन करना होगा तथा उस आवेदन को बैंक हरियाणा सरकार की अनुसंशा के लिए प्रेषित करेगा।

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