8 अक्टूबर 2020,चंडीगढ़ – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायती, शामलात भूमि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायती और शामलात भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कब्जाधारकों से कब्जा हटवाकर जमीन पंचायतों को सौंपी जाए।

बता दें कि पानीपत निवासी धर्मबीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को कब्जाधारकों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए है। साथ ही कब्जाधारकों से जमीन छुड़वाकर पंचायतों को भी सौंपने के आदेश दिए है।

हाईकोर्ट ने पंचायतों को भी आदेश जारी करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा ना हो, अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो तत्काल से उस कब्जे को खाली करवाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिये हैं कि जिन लोगों ने पंचायती जमीन पर अवैध रुप से कब्जे किये हैं। उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाए जाएं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की जाए।

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