COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट में 14 अगस्त तक नहीं होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 14 अगस्त तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के कामकाज फिर निलंबित करने का फैसला लिया गया है.

 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 14 अगस्त तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के कामकाज फिर निलंबित करने का फैसला लिया गया है. जरूरी मामलों की सुनवाई  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकेगी. कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार कोर्ट वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सूचीबद्ध किया जा सकता है.

वहीं,  दिल्‍ली में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी भी आ रही है. दिल्ली में बीते एक सप्ताह के दौरान, जिनते भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, उससे दोगुनी संख्‍या कोरोना संक्रमण से निजात पाने वाले मरीजों की रही है. दिल्ली देश का पहला राज्य है, जहां नई पॉजिटिव मामले से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है. इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि कोविड-19 की स्थिति को सुधारने के लिए अस्पतालों से जुड़े होटलों को डीलिंक करने का आदेश पारित कर दिया गया है.

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