*1,75,116 श्रमिकों को मिला लाभ*

चंडीगढ़,10 दिसंबर- हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है। प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 2,539 रूपये का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया 1,75,116 से अधिक निर्माण श्रमिक इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह सहायता राशि सीधे प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में  डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

श्रम मंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2024, शाम 5:00 बजे तक है।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर  या फिर नजदीकी हेल्पडेस्क पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

यह योजना उन सभी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रदूषण के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे।

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