मृतक गौ-तस्कर के शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनो को सौंपा जाएगा तथा घायल सभी 06 गौ-तस्करों को उपचार के बाद किया अभियोग गिरफ्तार।

गुरुग्रामः 14 नवम्बर 2024 – आज दिनांक 14.11.2024 को कॉव-प्रोटेक्शन-सैल, गुरुग्राम की पुलिस टीम को गस्त के दौरान बस स्टैण्ड मानेसर, गुरुग्राम के पास सङक के किनारे कुछ व्यक्ति एक पिकअप गाङी में गायों को भरते हुए दिखाई दिए। जब उन्होनें पुलिस की गाङी को देखा तो उन व्यक्तियों ने अपनी पिकअप गाङी पंचगांव-बिलासपुर की तरफ भगा ली। पुलिस टीम द्वारा जब उस गाङी का पीछा किया तब तक गाङी काफी आगे निकल चुकी थी, परन्तु पंचगांव चौक पर जाम होने के कारण पुलिस टीम को वह गाङी पंचगांव चौक के पास मिली। पिकअप चालक द्वारा पुलिस टीम को पीछे आता देखकर पिकअप चालक ने अपनी गाङी को तेज भगाकर दांई तरफ गलत दिशा (Wrong Side) में डिवाईडर पर चढाकर कूदाना चाहा तो गाङी डिवाईडर पर चढकर पलट गई, इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा गाङी में बैठे व्यक्ति/गई तस्करों को काबू कर लिया।

पुलिस टीम द्वारा पूछने पर उन्होनें अपना परिचय 1. मुन्ना निवासी गाँव आकेङा (नूँह), 2. माफिक अली निवासी गाँव सुडाका (नूँह), 3. मुबारिक उर्फ उटावङिया निवासी गाँव सुडाका (नूँह), 4. शौकिन उर्फ सुन्डा निवासी गाँव सालाहेङी (नूँह), 5. इरसाद उर्फ लंगङा निवासी गाँव रहणा (नूँह) तथा 6. सलाम निवासी गाँव जवाहर, जिला अलीगढ (उत्तर-प्रदेश) के रुप में कराया। पुलिस टीम द्वारा जब पिकअप गाङी को चैक किया तो एक व्यक्ति गाङी के नीचे दबा हुआ मृत अवस्था में मिला। काबू किए गए जब मृत व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होनें उसका नाम सहजाद निवासी गाँव सालाहेङी (नूँह) बतलाया। पलटी हुई गाङी में 04 गायें बन्धी हुई थी, जिन्हें उपरोक्त व्यक्तियों/गौ-तस्करों द्वारा गाङी में बेरहमी से ठूसकर भरा हुआ था। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पिकअप गाङी में बेरहमी से गायें भरकर ले जाने तथा गाङी को गफलत व लापरवाही से चलाने का अपराध किया। जिसके कारण उपरोक्त व्यक्ति सहजाद की मौत हुई।

उपरोक्त सम्बन्ध में पुलिस थाना मानेसर गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत नियमानुसार अभियोग अंकित करके उपरोक्त सभी 06 आरोपियों 1. मुन्ना, 2. माफिक, 3. मुबारिक उर्फ उटावङिया, 4. शौकिन उर्फ सुन्डा (पिकअप चालक), 5. इरसाद उर्फ लंगङा तथा 6. सलाम को उपचार कराने उपरान्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा पिकअप गाङी को नियमानुसार पुलिस कब्जा में लिया गया। उपरोक्त अभियोग में मृतक सहजाद को पुलिस टीम द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार उसके परिजनों को सौंपा जाएगा।

पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मृतक आरोपी सहजाद के खिलाफ हत्या करने का प्रयास व गौ-तस्करी करने के 02 अभियोग गुरुग्राम में तथा 03 अभियोग जिला नूँह में अंकित है। उपरोक्त आरोपी शौकिन उर्फ सुन्डा के खिलाफ जिला रेवाङी, नूँह, गुरुग्राम व रोहतक के विभिन्न थानों में हत्या करने का प्रयास, गौ-तस्करी, पोक्सों अधिनियम, चोरी इत्यादि अपराधों के 18 अभियोग अंकित है तथा 02 मामलों में इसे माननीय अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया हुआ है। आरोपी ईरसाद के खिलाफ गौ-तस्करी, मारपीट करने व धमकी देने के सम्बन्ध में जिला गुरुग्राम व जिला नूँह में कुल 03 अभियोग अंकित है। आरोपी माफिक अली व आरोपी मुबारिक के खिलाफ जिला नूंह में 01-01 अभियोग अंकित है।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे, उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

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