राजनीतिक दल/प्रत्याशी विज्ञापनों का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति के उपरांत ही करें – मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल

नियमों की अवहेलना पर होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई

पेड न्यूज पर रहेगी विशेष नजर

चण्डीगढ़, 11 सितम्बर – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार व राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है। यह कमेटी चुनाव से सम्बंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर नजर भी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों को संबंधित एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया व इंटरनेट वेबसाइटों में राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आएंगे।

फर्जी खबरों को रोकने में मीडिया भी निभा सकता है सक्रिय भूमिका

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग व पेड न्यूज के मामलों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देसानुसार उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी गठित टीमों द्वारा नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि वे स्वयं या उनके समर्थक नफरत फैलाने वाले भाषणों व फर्जी खबरों में शामिल न हों, ताकि चुनाव का माहौल खराब न हो। फर्जी खबरों को रोकने में मीडिया भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या अन्य प्रसारण के माध्यमों से किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक रहेगी।

निश्चित समयावधि में एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के तहत प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने व उनके परिणामों के प्रचार-प्रसार पर निश्चित समय अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इस चुनाव में इसकी अवधि 18 सितम्बर, 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर 5 अक्तूबर, 2024 को मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के आधे घंटे बाद (शाम 06ः30 बजे) तक है क्योंकि हरियाणा के आम चुनाव के साथ जम्मू एवं कश्मीर के भी आम चुनाव हैं और वहां पर प्रथम चरण का चुनाव 18 सितम्बर, 2024 को है। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसलिए सभी मीडिया हाउस भी आयोग के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

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