चंडीगढ़, 11 अगस्त 2024। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने राज्य भर में सेवा वितरण में सुधार और उपभोक्ता संतोष बढ़ाने के उद्देश्य से बिजली आपूर्ति संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। एचईआरसी के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा और सदस्य श्री मुकेश गर्ग के नेतृत्व में किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, समय सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना और बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है। नए बिजली कनेक्शनों के लिए समय सीमाएं निर्धारित एचईआरसी द्वारा लागू किए गए नए विनियमों के तहत, क्षेत्र के अनुसार नए बिजली कनेक्शनों की आपूर्ति के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की हैं। अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा।जबकि अन्य नगर क्षेत्रों में यह कनेक्शन 7 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय सीमा 15 दिनों की होगी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य देरी को कम करना और प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है, ताकि राज्य के सभी हिस्सों में उपभोक्ताओं को समय पर बिजली सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जहां नए कनेक्शन जारी करने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए वितरण नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता होती है, वहां एचईआरसी ने वोल्टेज स्तर के आधार पर स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। इसमें निरीक्षण, डिमांड नोटिस जारी करने और उसके बाद बिजली आपूर्ति जारी करने के लिए समय सीमा शामिल है। उदाहरण के लिए, लो टेंशन (एल टी) नेटवर्क पर कनेक्शनों के लिए, डिमांड नोटिस के पालन के 20 दिनों के भीतर आपूर्ति जारी की जानी चाहिए। 33 केवी से ऊपर के ट्रांसमिशन सिस्टम पर कनेक्शनों के लिए यह समय सीमा 142 दिनों तक हो सकती है। संशोधन में डिमांड नोटिस के निर्गमन को अनुकूलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कनेक्शन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कनेक्शन की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद डिमांड नोटिस समय पर जारी किए जाएं। यह कदम समग्र समय सीमा को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया अनावश्यक देरी के बिना आगे बढ़े। हिंदी या अंग्रेजी में बिजली बिल प्राप्त करने का विकल्प संशोधनों का एक ओर महत्वपूर्ण पहलू बिजली बिलों के लिए भाषा वरीयता की शुरूआत है। अब उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में अपने बिल प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। इस पहल से बिलिंग को अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें वर्तमान प्रणाली में भाषा की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को अपनी पसंदीदा भाषा चुनने की अनुमति देकर, एचईआरसी पारदर्शिता और उपभोक्ता संतोष में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। एचईआरसी अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये संशोधन हरियाणा में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए नियम आयोग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं, ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और समय पर सेवा मिले, जिससे समग्र उपभोक्ता अनुभव में सुधार हो। ये संशोधन अब प्रभावी हो गए हैं और हरियाणा में बिजली सेवाओं के वितरण के तरीके में एक सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है, जिससे राज्य भर में लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। Post navigation हरियाणा में कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी दीपेंद्र व शैलजा के बाद अब सुरजेवाला मैदान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी मैराथन में लिया हिस्सा