-राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा निदेशायल को दिए आरटीआई पर सुनवाई के दौरान निर्देश

-प्रदेश भर में दस साल से अधिक पुराने 5500 से अधिक स्थायी निजी स्कूल, सिर्फ 25 निजी स्कूलों ने कराई मान्यता रिव्यू़

भिवानी। अब शिक्षा निदेशालय को पोर्टल पर दस साल पुराने स्थायी निजी स्कूलों को मान्यता रिव्यू की जानकारी दर्शानी होगी। राज्य सूचना आयुक्त ने शिक्षा निदेशालय के डिप्टी डॉयरेक्टर को इस संबंध में आरटीआई की सुनवाई के दौरान निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय को 30 अप्रैल 2024 तक कितने निजी स्कूलों ने मान्यता रिव्यू कराई इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्शानी होगी। 15 जून तक इसकी जानकारी भी सूचना आयोग को देने की बात कही है।

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 14 अप्रैल 2023 को मौलिक शिक्षा निदेशक से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हरियाणा नियमावली 2003 के नियम 39 में प्रावधान के तहत दस साल से अधिक पुराने निजी स्कूलों की मान्यता रिव्यू संबंध में सूचना मांगी थी। बृजपाल सिंह परमार ने शिक्षा निदेशायल से 8 बिंदुओं पर आधारित सूचना मांगी थी। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने 6 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया कि दस साल से अधिक पुराने निजी स्कूल अपनी मान्यता रिव्यू कराएंगे। बावजूद इसके किसी भी निजी स्कूल ने अपनी मान्यता रिव्यू नहीं कराई। इसके बाद फिर शिक्षा निदेशायल ने 25 जून 2023 को आदेश दिया कि दस साल से अधिक पुराने निजी स्कूल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रिव्यू मान्यता लेंगे।

इन आदेशों पर प्रदेश के सिर्फ 25 निजी स्कूलों ने ही मान्यता रिव्यू कराई। जबकि प्रदेश में साढ़े पांच हजार से अधिक स्थायी निजी स्कूल दस साल से अधिक पुराने चल रहे हैं। बृजपाल सिंह परमार ने इस मामले में 26 मई 2023 को प्रथम अपील शिक्षा निदेशायल में लगाई। लेकिन इस पर भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। बृजपाल सिंह परमार ने 10 सितंबर 2023 को राज्य सूचना आयोग में अपील की। जिस पर 22 अप्रैल 2024 को राज्य सूचना आयुक्त ज्योति अरोड़ा ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल 2024 तक दस साल पुराने सभी निजी स्कूलों की मान्यता रिव्यू संबंधी जानकारी शिक्षा विभाग अपने पोर्टल पर दर्शाए। सूचना आयुक्त ने 15 जून तक सूचना इसकी जानकारी भी आयोग के समक्ष देने की बात कही है।