नामांकन के समय चार लोग ही आ सकते हैं उम्मीदवार के साथ

अधिकतम तीन वाहन आ सकते हैं लघु सचिवालय परिसर में

गुरूग्राम, 19 मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव की प्रतिभूति राशि 25 हजार रुपए जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय 12 हजार 500 रुपए जमा करवाने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुरूग्राम में 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। ये नामांकन उपायुक्त कार्यालय के कोर्ट रूम में लिए जाएंगे। नामांकन पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकता है। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है तथा दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ कोई एफआईआर दर्ज है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी पर दर्ज मामलों की जानकारी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे 25 मई को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र का पर्व मनाना हमारे लिए गौरवमय क्षण है। इस पर्व में हर एक मतदाता को अपनी भागेदारी करनी चाहिए और नजदी के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना चाहिए।

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