चण्डीगढ़, 3 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा एवं शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 की सूची में पिछड़े वर्गों की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में क्रम संख्या-1 से 7 जातियों नामतः अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाने, क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित करने तथा क्रम संख्या-50 से राय सिख जाति को हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

समय-समय पर व्यक्तियों और संघों/संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, थोरी या तुरी और राय सिख समुदायों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) से हटाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इन जातियों को केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार ने इन जातियों को हरियाणा की ओबीसी सूची से भी हटा दिया है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची परस्पर सामान्य है और एक समुदाय को एक ही समय में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।

संबंधित अधिकारियों के समक्ष इन जातियों को एससी या बीसी प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी संशय को दूर करने के लिए और एक बार इन जातियों को संविधान के अनुसूचित जाति क्रम में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इन्हें पिछड़े वर्गों की सूची से हटाया गया है।

पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक-ए) की सूची में क्रमांक-1 से अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, थोरी अथवा तुरी को हटाने के बाद नायक जाति क्रमांक-1 पर ही रहेगी तथा क्रमांक-50 से राय सिख को हटाते हुए क्रमांक-50 पर ’30 जून 2016 से हटा दिया गया’ शब्द जोड़े गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उसी तारीख से इन जातियों को हरियाणा की ओबीसी सूची से भी हटा दिया है।

इसके अलावा, बीसी ब्लॉक (ए) सूची के क्रम संख्या-31 पर, जोगी जंगम को जंगम में संशोधित किया जाएगा, जबकि अन्य मौजूदा प्रविष्टियां वैसी ही रहेंगी।

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