केवल मामला दर्ज होने पर ही पत्रकार अपराधी नहीं माना जा सकता: धामु

भिवानी। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने पत्रकारों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान पैंशन के बारे में जारी अधिसूचना के नियम-4 को संसोधित किए जाने की मांग की है।

क्लब के प्रधान ईश्वर धामु ने कहा है कि अधिसूचना के नियम-4 के अनुसार किसी लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज होने पर इस योजना के तहत उसकी पैंशन बंद कर दी जायेगी। उनका कहना है कि केवल मामला दर्ज होने से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता, जब तक कि अदालत में आरोप साबित न हो जाते हैं। अधिकांशतया देखने में आया है कि खबरों में लगे तथ्यपूर्ण आरोपों को झुठा दिखाने के लिए व्यक्ति पत्रकार के खिलाफ झुठा मामला दर्ज करवा देते है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि पत्रकार अपराधी है? आरोप साबित होने तक किसी को भी अपराधी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अधिसूचना के नियम-4 में संसोधन किया जाए।

धामु ने कहा कि वैसे भी केवल मामला दर्ज होने पर ही किसी पत्रकार को अपराधी मान लेना पत्रकार का अपमान कहा जायेगा। उन्होने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नियम-4 जल्दबाजी में थोपा गया है। क्लब प्रधान ने इस नियम मेें वैधानिक संसोधन किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होने पैंशन पाने वाले परिवार पहचान पत्र देने वाले पत्रकारों पर हर साल जीवन प्रमाण पत्र की शर्त हटाने का स्वागत किया है। उन्होने इसेे सरकार का सराहनीय कार्य बताया।

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