मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के लाभार्थियों को जारी की सांत्वना राशि
223 लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंची 6 करोड़ रुपये से अधिक की राशि
1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर प्रदान की गई है आर्थिक सहायता
श्रेणियों में किया बदलाव, अब 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग को 2 लाख रुपये की बजाय मिलेगी 3 लाख रुपये की राशि

चंडीगढ़, 15 जून – हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दयालु योजना, ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल और उच्च शिक्षा मंत्री श्री मूल चंद शर्मा उपस्थित रहे।

आयु श्रेणियों में किया बदलाव, अब 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग को 2 लाख रुपये की बजाय मिलेगी 3 लाख रुपये की राशि

बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने 40 से अधिक व 60 वर्ष आयु वर्ग के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। इसके साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस श्रेणी के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपये किया जाए।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की हम चिंता करते हैं। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।

वर्तमान में दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 5 से 12 वर्ष आयु तक के लिए  1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से अधिक व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

पीपीपी डेटा के अनुसार प्रदान की जाती है सहायता राशि

दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आनंद मोहन शरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर और हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पंकज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

error: Content is protected !!