चंडीगढ़, 17 दिसम्बर- गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी तन्मय गुप्ता को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 6 साल कैद की सजा सुनाई है।

हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी साझा करते हुए आज यहां बताया कि  अनुबंध के आधार पर नगर निगम, गुरुग्राम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत तन्मय गुप्ता को अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत छह साल के कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 25000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई। 16 जनवरी 2019 को गुरुग्राम में आरोपी के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

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