चंडीगढ़, 30 सितम्बर- हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करवाकर अपना नया कनैक्शन ले सकते है। यह योजना 30 नवम्बर, 2021 तक लागू रहेगी।

श्री सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर ने लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए इस योजना को शुरू की है। इससे घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी (ओद्यौगिक एवं गैर घरेलु) श्रेणियों के उपभोक्ता तथा बिल की अदायगी समय पर न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनैशन काटे गए थे वे उपभोक्ता इससे लाभ उठा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मूल राशि एकमुश्त भरने पर निगम द्वारा बकाया बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकता है तथा बकाया राशि 6 किस्तों में जमा करवा सकते हैं। इसके साथ संपूर्ण मूल राशि जमा होने पर 30 जून, 2021 तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षत्रों में यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है या जिन पंचायतों ने प्रस्ताव के माध्यम से म्हारा गांव जगमग गांव योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति दे रखी है।

श्री सिंह ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायालय में विचाराधीन है वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा केस वापिस लेने पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। निगम द्वारा इस संबंध मं सेल्स सर्कुलर जारी कर दिया गया है उपभोक्ता निगम की वैबसाईट के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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