चंडीगढ़, 22 अक्तूबर- हरियाणा में बरोदा विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले यानी 2 नवंबर व 3 नवंबर, 2020 को राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य कोई संगठन या व्यक्ति एमसीएमसी कमेटी द्वारा प्री-सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना उपरोक्त दिनों पर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकता है। चुनाव के अंतिम चरण में किसी भ्रामक विज्ञापन से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित न हो या किसी विज्ञापन से कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसलिए अंतिम दो दिनों में प्रिंट मीडिया के लिए प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी किया गया है। सभी राजनैतिक दल व प्रत्याशी इस इस बात का विशेष ध्यान रखें तथा राज्य स्तर या जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से प्री-सर्टिफिकेट के बिना प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित न करवाएं। Post navigation आगामी 18 महीनों में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली शुरू हो जाएगी हरियाणाः नशीले इंजैक्शन रखने के आरोप में दो को 15-15 साल की कैद, 2-2 लाख रुपये जुर्माना