आपसी सहमति से मामलों का होगा शीघ्र समाधान, लोक अदालत में नहीं लगेगा अतिरिक्त न्यायालय शुल्क
गुरुग्राम, 21 अक्टूबर- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में 21 नवंबर 2026 को विकास सदन, जिला न्यायालय परिसर, गुरुग्राम में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की सचिव निशा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एनआई एक्ट से जुड़े लंबित मामलों का आपसी सहमति से शीघ्र समाधान करना है। इससे संबंधित पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी तथा उन्हें सरल और सुलभ तरीके से अपने मामलों का समाधान करवाने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे विशेष लोक अदालत में भाग लेकर आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करवाएं। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।









