सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर होगी कार्रवाई, नगर निगम गुरुग्राम ने जारी की सार्वजनिक सूचना

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निगमायुक्त ने दिए निर्देश

सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार और सरकारी परिसरों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम, 21 अक्टूबर। शहर में स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकने पर रोक लगाने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी की है। निगम की ओर से नागरिकों, दुकानदारों, सफाई कर्मचारियों और आगंतुकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं और गंदगी फैलाने वाली गतिविधियों से बचें।

जारी सूचना के अनुसार, नगर निगम गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या अन्य पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकना तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप, सरकारी परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत चालान की कार्रवाई की जा सकती है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगी कार्रवाई

सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाए जाने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा संबंधित अधिसूचित स्वच्छता एवं सफाई उपनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार चालान किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से अस्वच्छ परिस्थितियां पैदा होती हैं, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है और शहर की साफ-सफाई प्रभावित होती है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, पान मसाला और अन्य पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकने से बचें तथा स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें।

इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम कूड़ेदान में डालना अनिवार्य

नगर निगम ने इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर फेंकने अथवा चिपकाने पर भी रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लागू प्रावधानों के तहत चालान किया जा सकता है। नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को उचित तरीके से लपेटकर उपयुक्त कूड़ेदान में डालें। सार्वजनिक स्थानों पर च्यूइंग गम फेंकना कूड़ा फैलाने की श्रेणी में माना जाएगा और इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई

सार्वजनिक सूचना में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 309(1)(सी) का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामलों में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 310 के तहत आयुक्त को उपद्रव या अस्वच्छ स्थिति को हटाने अथवा समाप्त करने के निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि धारा 393 संबंधित उपनियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चालान की राशि लागू एवं अधिसूचित जुर्माना अनुसूची तथा अधिकृत अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार निर्धारित होगी। जहां कानून के तहत आवश्यक होगा, वहां आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकृत अधिकारी करेंगे निगरानी और कार्रवाई

नगर निगम गुरुग्राम के सभी अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, च्यूइंग गम फेंकने और संबंधित स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। अधिकारियों को चालान जारी करने तथा ऐसी कार्रवाई का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नागरिकों से स्वच्छ गुरुग्राम बनाने में सहयोग की अपील

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और कूड़ा-मुक्त गुरुग्राम बनाने में सहयोग करने की अपील की है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने जैसी गतिविधियों से बचने, कचरे को निर्धारित कूड़ेदान में डालने और स्वच्छता नियमों का पालन करने से शहर को साफ रखने में मदद मिलेगी। यह सार्वजनिक सूचना जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है। सभी संबंधित नागरिकों से निर्देशों का पालन करने और गुरुग्राम को स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया गया है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

और पढ़ें