*नए/छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने हेतु जिला में चलेगा विशेष अभियान*
*31 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें पात्र मतदाता : उत्तम सिंह*
गुरुग्राम, 19 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि जिला के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन तथा अन्य संबंधित दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 4 निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, 166 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), 164 सुपरवाइजर अधिकारी तथा 1504 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान प्रत्येक पात्र नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और उसमें दर्ज विवरण सही हों।
उन्होंने बताया कि मतदाता अपनी प्रविष्टि की जांच भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in तथा ecinet.eci.gov.in
पर कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकते हैं।
डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अथवा नाम, पता या अन्य विवरणों में कोई त्रुटि है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रपत्र भरकर आवश्यक कार्रवाई करवा सकता है। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा पते में बदलाव, विवरणों में सुधार और ईपीआईसी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे समय रहते मतदाता सूची की जांच करें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संबंधित बीएलओ अथवा हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक की मतदाता सूची तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।









