अगस्त, 2028 तक रेखा शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित चंडीगढ़ – करीब 35 वर्षो बाद देश की संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में हरियाणा से एक साथ दो महिला सांसद होंगी. आज 13 दिसंबर 2024 हरियाणा से राज्यसभा की एक रिक्त सीट को भरने के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया में नामांकन (उम्मीदवारी) वापस लेने के अंतिम दिन इस उपचुनाव के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नामित रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) अशोक कुमार मीणा, आई.ए.एस. द्वारा भाजपा उम्मीदवार रेखा शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया एवं उन्हें इलेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं चुनाव कानूनों के जानकार हेमंत कुमार ( 9416887788) ने बताया कि चूंकि रेखा शर्मा के विरूद्ध विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसलिए इस उपचुनाव में आगामी 20 दिसम्बर को निर्धारित वोटिंग (मतदान) की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने बताया किलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी.एक्ट) , 1951 की धारा 53 (2) के अनुसार अगर किसी चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्त सीट/सीटों के बराबर हो, तो रिटर्निंग (निर्वाचन ) अधिकारी उस/उन सभी नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों, बशर्ते उनके नामांकन जांच में सही पाए गए हों, को सीधे निर्वाचित घोषित कर देता है. ऐसी परिस्थिति में मतदान करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती एवं नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही रिटर्निंग अधिकारी ( आर.ओ.) द्वारा ऐसे उम्मीदवार/ उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है. हेमंत ने आगे बताया कि आज हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित घोषित रेखा शर्मा के निर्वाचन की घोषणा सम्बन्धी वांछित नोटिफिकेशन आर. पी. एक्ट, 1951 की धारा 67 में आज 13 दिसम्बर 2024 की तिथि को हीभारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दी जायेगी जिसमें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें उक्त 1951 अधिनियम की धारा 53 (2 ) में निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने का उल्लेख होगा एवं तत्काल रूप से उनकी राज्यसभा सदस्यता की अवधि प्रारम्भ हो जायेगी जैसे कि अधिनियम की धारा 155 (2 ) में प्रावधान है. चूँकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए अगले सप्ताह रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद के तौर पर सदन में शपथ ग्रहण कर लेंगी. सनद रहे कि रेखा शर्मा का हरियाणा से राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरे छः वर्ष नहीं बल्कि करीब साढ़े तीन वर्ष अर्थात 1 अगस्त 2028 तक होगा क्योंकि जून,2022 में इस राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचित हुए कृष्ण लाल पंवार का राज्यसभा कार्यकाल उक्त तारीख तक ही था, इसलिए पंवार की शेष राज्यसभा अवधि के लिए ही उक्त राज्यसभा उपचुनाव कराया गया है. हेमंत ने आगे बताया कि आज रेखा शर्मा के हरियाणा से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद करीब 35 वर्षो बाद ऐसा होगा कि प्रदेश से राज्यसभा में एक साथ दो महिला सांसद होंगी. इसी वर्ष जून में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं किरण चौधरी चार माह पूर्व अगस्त, 2024 को हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी एवं उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट से इस वर्ष जून में निर्वाचित हुए लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनके लोकसभा सांसद बनने से उपरोक्त राज्यसभा सीट रिक्त हुई थी, का कार्यकाल उक्त तारिख तक ही था. हेमंत ने बताया कि सर्वप्रथम अप्रैल, 1990 में भाजपा से सुषमा स्वराज और जनता दल ( एस) ( जो देवी लाल – ओपी चौटाला की पार्टी का तत्कालीन नाम था) से विद्या बेनीवाल हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी. दोनों पूरे 6 वर्ष अर्थात अप्रैल, 1996 तक हरियाणा से राज्यसभा सांसद रहीं. उसके बाद अप्रैल, 2002 में इनेलो से सुमित्रा महाजन हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हालांकि जनवरी, 2007 में मृत्यु के कारण वह अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी. अप्रैल, 2014 में कांग्रेस से कुमारी सैलजा हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं एवं वह पूरे 6 वर्ष तक अप्रैल, 2020 तक राज्यसभा सांसद रहीं. इसी वर्ष जून, 2024 को सैलजा वर्तमान 18 वीं लोकसभा में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई थी. Post navigation घग्घर नदी का पानी न पीने योग्य और न ही सिंचाई के योग्य: कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में किया क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन