— मंगलवार को आयोजित समाधान शिविर में शिकायतों की सुनवाई करने के दौरान संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

— निगम भूमि पर अवैध कब्जा व अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी

— मैनहोल ढक्कन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी दिए गए अधिकारियों को निर्देश

गुरुग्राम, 10 दिसंबर । हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा आयोजित समाधान शिविरों का लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग स्वयं प्रातः: 10 बजे से 12 बजे तक शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं तथा अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं।

मंगलवार को निगमायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित समाधान शिविर में प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार से संबंधित आई आधा दर्जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान करवाया गया। इनमें विशेष रूप से प्रॉपर्टी मालिक के नाम, पते या मोबाइल नंबर से संबंधित शिकायतें थी, जिनका समाधान संबंधित जोनल टैक्सेशन अधिकारियों द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। अपनी शिकायतों का तुरंत समाधान होने से नागरिकों ने हरियाणा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग का धन्यवाद किया तथा समाधान शिविर आयोजन की इस नई पहल की सराहना की।

निगमायुक्त ने अवैध कब्जा व अनधिकृत निर्माणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट विंग को निर्देश दिए कि वे इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करें तथा निगम भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के साथ ही चारदीवारी आदि करके उसे सुरक्षित भी करें, ताकि दोबारा से वहां पर कब्जा ना होने पाए। इसके साथ ही क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करते रहें।

वहीं, सीवरेज मैनहोल के ढक्कन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि संबंधित इंजीनियर यह सुनिश्चित करें कि एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले मैनहोल ढक्कन बेहतर गुणवत्ता के हों। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कई बार एजेंसी द्वारा ढक्कन लगाने के कुछ दिन बाद ही टूट जाते हैं। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि ढक्कनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही एजेंसी की जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। ढक्कन की एक समय सीमा निर्धारित की जाए और इस समय सीमा के भीतर अगर ढक्कन टूटता है, तो उसे बिना अतिरिक्त शुल्क बदलने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

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