गुडग़ांव, 2 नवम्बर (अशोक) : बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज रश्मित कौैर की अदालत ने मामले को गलत करार देते हुए बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता का काटा गया बिजली के कनेक्शन को जोड़ा जाए। जिले के गांव भौड़ाकलां के उपभोक्ता मनोज के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता ने बिजली का लोड बढ़वाने के लिए बिजली निगम से मीटर लगाने का आग्रह किया था। बिजली निगम ने यह मीटर सितम्बर 2019 में लगा भी दिया था, लेकिन इस मीटर में पहले से ही बड़ी संख्या में रीडिंग आई हुई थी, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने बिजली निगम के अधिकारियों से 23 नवम्बर 2020 को की थी और आग्रह किया गया था कि उसका बिजली का बिल ठीक किया जाए, लेकिन बिजली निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 24 दिसम्बर 2021 को उपभोक्ता पर बिजली निगम ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 34 लाख 81 हजार 16 रुपए जुर्माना लगा दिया था।

अधिवक्ता का कहना है कि 10 जनवरी 2022 को उपभोक्ता नेे बिजली निगम के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बिजली चोरी के आरोप को गलत करार देते हुए बिजली निगम को आदेश दिए कि उपभोक्ता का बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाए, लेकिन अदालत ने मीटर की रीडिंग के बारे में कोई आदेश नहीं दिया। अधिवक्ता का कहना है कि अब उपभोक्ता उच्च अदालत में अपील करेेगा। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इससे पहले भी बिजली निगम द्वारा बनाए गए चोरी के मामलों को अदालत गलत करार दे चुकी है। उपभोक्ता बिजली निगम के खिलाफ मानहानि का केस भी करेगा।

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