मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा सरकार का विशेष तोहफा

– योजना के तहत नए आवेदनों के लिए पोर्टल 16 जुलाई से 30 जुलाई तक खोला गया

गुरुग्राम, 16 जुलाई। निकायों की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाईसैंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के काबिज व्यक्तियों के लिए हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा विशेष तोहफा दिया गया है।

योजना के तहत नए आवेदनों के लिए  ऑनलाइन पोर्टल को 15 दिन अर्थात 16 जुलाई से 30 जुलाई 2024 तक के लिए खोला गया है। सरकार द्वारा यह सुनहरी अवसर दिया गया है, ताकि जो लोग पूर्व में आवेदन करने से चूक गए थे, वे अब मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फर्रुखनगर की सीमा में स्थित ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2020 तक निकायों की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज लाईसैंस फीस पर 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज हैं, वे 30 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन करें तथा इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं।

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