गुरुग्राम, 9 अप्रैल। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम, ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के लंबे समय तक अनदेखी करने पर गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी (LLP) के सेक्टर 85 गुरुग्राम स्थित परियोजना विस्तार आवेदन को खारिज कर दिया है।

प्राधिकरण ने कहा कि कई reminders के बावजूद परियोजना के प्रमोटर, जो कि गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी है, आवेदन में कमियों को दूर करने में विफल रहे, जिसमें लाइसेंस के नवीनीकरण और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में प्रदान किए गए बैंक बैलेंस से संबंधित विवरण शामिल हैं।

ज्ञात हो कि प्रमोटर गुरुग्राम के सेक्टर 85 में एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट गोदरेज एयर फेज़ 4 विकसित कर रहा है।

प्रमोटर ने दिसंबर 2018 में RERA पंजीकरण प्राप्त किया था और यह जून 2023 तक वैध था, जिसके द्वारा प्रमोटर को आवास परियोजना को इन निश्चित अवधि में पूरा करना था।

इन अवधि में प्रॉजेक्ट पूरा नहीं होने की स्थिति में प्रमोटर ने RERA अधिनियम की धारा 6 के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए पंजीकरण को और आगे बढ़ाने की मांग करते हुए RERA गुरुग्राम में पुनः आवेदन किया था।

आवेदन की जांच के दौरान प्राधिकरण को आवेदन में कई खामियां दिखीं और प्राधिकरण ने प्रमोटर को इन कमियों को सुधारने के लिए कहा।

ज्ञात हो कि प्राधिकरण ने पंजीकरण का विस्तार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कमियों को दूर करने के लिए प्रमोटर को पर्याप्त समय दिया। लेकिन प्रमोटर असफल रहे।

प्राधिकरण ने प्रमोटर को इस साल फरवरी में अंतिम कारण बताओ नोटिस भेजा मगर प्रमोटर ने कोई जवाब नहीं दिया।

“उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण परियोजना के पंजीकरण के विस्तार के आवेदन को खारिज करता है और परियोजना का बैंक खाते को भी फ्रीज करने का आदेश देता है और निर्देश देता है कि इसके अनुपालन पत्र बैंक को भेजा जाए,” प्राधिकरण ने आदेश में कहा।

प्राधिकरण ने प्रमोटर को किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है और आम जनता को परियोजना में किसी भी संपत्ति की बुकिंग करने से परहेज करने के लिए आगाह किया है।

error: Content is protected !!