एसआईटी के अधिकारियों की हुई गवाही, अगली सुनवाई 16 को

गुडग़ांव, 2 अप्रैल (अशोक): नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडकर प्रसारित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। सभी आठों आरोपी अदालत में अपने अधिवक्ताओं के साथ पेश हुए। इस मामले की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी के 2 पुलिस अधिकारियों के बयान भी अदालत ने दर्ज किए। एक गवाह से आरोपियों के अधिवक्ता ने जिरह भी की। दूसरे गवाह से अगली तारीख पर जिरह होगी। अन्य गवाहों की गवाही भी अगली तारीख पर ही होगी। अदालत ने गवाही के लिए आगामी 16 अप्रैल की अगली तारीख निश्चित कर दी है।

इस मामले की पैरवी कर रही सामाजिक संस्था जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में अब गवाहियां शुरु हो चुकी हैं। एसआईटी के पुलिस इंस्पेक्टर और एसीपी के बयान अदालत ने दर्ज किए। अगली सुनवाई पर पुलिस के अन्य गवाहों को गवाही के लिए बुलाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले से संबंधित जो जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसकी मूल प्रति दस्तावेजों के साथ नहीं है। अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि शिकायत की मूल प्रति उपलब्ध कराई जाए, लेकिन मूल प्रति उपलब्ध नहीं हो रही है। अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि इस मामले में वह कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। अदालत ने भी पुलिस को आदेश दिए हैं कि शिकायत की मूल प्रति उपलब्ध कराई जाए। सभी आरोपियों को अगली 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश भी दिए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडकऱ अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।

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