भगवान वाल्मिकि अंबडेकर शिक्षा समिति (रजि.) हिसार को धर्मशाला/छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की चंडीगढ़, 5 मार्च– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम सातरोड खुर्द में नगर निगम, हिसार की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि को भगवान वाल्मिकि अंबडेकर शिक्षा समिति (रजि.) हिसार को धर्मशाला/छात्रावास के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की। भगवान वाल्मिकी अंबेडकर शिक्षा समिति एक पंजीकृत समिति है और सक्रिय रूप से धर्मार्थ व समाज सेवा के साथ-साथ वंचित वर्ग के विशेषकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करा रहा है। यह गैर लाभ वाली संचालित समिति है और आस-पास के क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रही है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उप धारा (सी ए) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि अर्थात 2998.20 वर्ग मीटर की कुल कीमत 80,90,885 रुपये (अस्सी लाख नब्बे हजार आठ सौ पचासी रुपये) बनती है। इसके अलावा समिति को आकस्मिक शुल्क भी देना होगा, यदि लागू है तो । हरियाणा सरकार ने हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और शुभ्र ज्योत्सना योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में की बढ़ोतरी चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिन्दी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन एवं अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई। दोनों योजनाओं के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू होगी। कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिका, कनीना की खसरा संख्या 207/9, 10 में स्थित 209 वर्ग मीटर भूमि को सेवा भारती हरियाणा प्रदेश पंजीकृत, कनीना को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय व्यापक जनहित को देखते हुए लिया गया है और सरकार ने सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को 8 लाख 25 हजार रुपये की लागत पर उक्त भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार सेवा भारती हरियाणा प्रदेश को स्थायी धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आकस्मिक शुल्क, यदि कोई है तो भुगतान करना होगा। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, शामलात देह में भूमि का स्वामित्व, जो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था और मूल आवंटी, हस्तांतरण करने वाला (ट्रांसफ्री) या उनके मूल आवंटी के खेती अधिकार में शामिल है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा यह प्रस्तावित है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरण करने वाला (ट्रांसफ्री) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना अवश्यक होगा। कलेक्टर द्वारा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदक की प्रार्थना पर राशि निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा शामलात देह में ऐसी भूमि का स्वामित्व गांव के उन निवासियों को बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या खुली जगह सहित 500 वर्ग गज तक बाजार शुल्क से कम दर पर घरों का निर्माण किया है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्टेज कैरिज योजना में सुधार किया चंडीगढ़, 5 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI के तहत तैयार की गई 2016 की स्टेज कैरिज योजना में संशोधन को मंजूरी दी। कुशल और किफायती परिवहन सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों में रूटों की संख्या 265 से बढ़कर 362 कर दी गई है। इस विस्तार में रूटों को जोड़ना, बदलना और हटाना शामिल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। इसके अलावा, राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों दोनों के हितों को 50:50 के अनुपात में संतुलित करते हुए, प्रति रूट परमिट की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है। उनके संबंधित जिलों के मौजूदा परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां आवेदन किसी रूट के लिए अधिकतम परमिट से अधिक हैं, ड्रॉ के माध्यम से एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी। हरियाणा सरकार व्यापक परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए आम जनता की जरूरतों को पूरा करती है। Post navigation रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन को दी मंजूरी कौशल निगम के नाम पर युवाओं का शोषण कर रही सरकार : राजबीर सोरखी