राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की तीन कॉपी सीईओ कार्यालय चंडीगढ़ में करवानी होगी जमा

राजनीतिक दलों को रैली या रोड शो निकालने के लिए संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी होगी अनुमति

राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा

चण्डीगढ़, 16 फरवरी – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

श्री अनुराग अग्रवाल ने यह बात आज यहां आदर्श आचार संहिता के संबंध में अधिकारियों की बैठक के दौरान कही।

उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की तीन कापियां सीईओ कार्यालय, चंडीगढ़ में जमा करवानी होंगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी जरूरी है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का नहीं किया जाएगा प्रयोग

उन्होंने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए और जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का नहीं कर सकेगा प्रयोग

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगलो और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा और राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।

उम्मीदवारों के कार्यक्रमों पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम रखेगी नजर

उन्होंने बताया कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम जिला स्तर पर बनाई गई है जो उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी। ताकि कार्यक्रमों में उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा।

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