मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करें

चुनाव के दौरान मीडिया को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी के मानदंडों को अपनाना अनिवार्य- अनुराग अग्रवाल

चंडीगढ़, 13  फरवरी- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है जिसमें मतगणना एक अहम केंद्र बिंदु रहता है। इसलिए रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करें और संभव हो तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनाएं। मतगणना के हर चरण की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें और निर्धारित फॉर्म में हर रिपोर्ट अवश्य भेजें जिसे मुख्यालय द्वारा भारत के चुनाव आयोग को प्रेषित करना अनिवार्य है।        

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज यहाँ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मतगणना केंद्रों व वोटों की गिनती व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि  रिटर्निंग अधिकारियों को अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें स्कूल के सभागार को ही मतदान केंद्र बनाना चाहिए क्योंकि मतगणना के समय आमने- सामने 7-7 टेबल लगाने होते हैं और राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चुनावी एवं मतगणना एजेंटों को भी मतदान केंद्र में बैठने की अनुमति होती है और उनको हर चरण की गिनती की जानकारी देनी होती है।         

उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आब्जर्वर के लिए अलग से कमरा हो और उसमें दो टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी व ऑब्जर्वर के बीच एक हॉटलाइन टेलीफोन की व्यवस्था भी हो। मतगणना में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था हो। रिटर्निंग अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी चुनावी एवं मतगणना एजेंट को मोबाइल फ़ोन या कैमरा इत्यादि लाने की अनुमति न हो इसके लिए पहले से ही उन्हें जागरूक कर दें।             

बैठक में मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी, राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में पूर्व प्रमाणीकरण पेड न्यूज़ तथा इसकी रिपोर्टिंग के माध्यम के बारे जानकारी दी गई।  जिला स्तर पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी कमेटी गठित करें जिसमें जिला, सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी को सदस्य सचिव बनाएं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार को राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करने से तीन दिन पहले अनुमति लेनी होगी। मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के अंदर निर्णय की जानकारी देगी। मतदान के दिन व मतदान के एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा चुनाव के दौरान जर्नलिस्टों के लिए भी नियम जारी किये गए। पेड न्यूज़ के संबंध में एमसीएमसी व जिला निर्वाचन अधिकारी को निष्पक्ष तरीके से निगरानी रखनी होगी।  

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