शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में लागू है आदर्श चुनाव आचार संहिता, किसी भी नई योजना परियोजना की नहीं होगी घोषणाः हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह

चंडीगढ़, 11 फरवरी- हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 8 नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सभी वार्डों के पार्षदों के आम चुनाव तथा नगर निगम अंबाला व सोनीपत के महापौर, नगर परिषद सोहना (गुरुग्राम) और नगर पालिका असंध (करनाल) तथा इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) के अध्यक्ष पद के लिए उप-चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, नगर पालिका, लाडवा (कुरुक्षेत्र) के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका, सफीदों (जींद) के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका, तरावड़ी (करनाल) के वार्ड नंबर 5 के पार्षदों के लिए भी उप-चुनाव होना है।
उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम, पानीपत को छोड़कर, इन नगर निकायों के आम/उपचुनावों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। नगर निगम, पानीपत के मेयर और वार्ड पार्षदों के लिए मतदान 9 मार्च को होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी नई योजना,परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती और न ही कोई आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही सम्बंधित क्षेत्रों में किसी परियोजना या भवन का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन होने पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।
शहरी स्थानीय चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के नहीं होगे स्थानांतरणः श्री धनपत सिंह
शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के सम्पन होने तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारीयों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। यदि चुनावों से जुड़े किसी अधिकारी, कर्मचारी को स्थानांतरित करना अति आवश्यक है तो राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करके किया जा सकता है।