हरियाणा की 18 विधानसभा सीटों पर  आर.ओ. के तौर पर   5 वर्ष से कम एच.सी.एस. सेवा वाले  एस.डी.एम. तैनात होने विरूद्ध   चुनाव आयोग से  शिकायत 

शुक्रवार को हिसार  विधानसभा सीट पर भी 2020 बैच के एच.सी.एस. हरबीर सिंह को तैनात किया गया  एस.डी.एम. 

लागू व्यवस्था अनुसार एस.डी.एम. का पद 5 वर्ष  से 15 वर्ष की सेवा वाले  एच.सी.एस.  अथवा  4 वर्ष तक की सेवा वाले  आई.ए.एस. के लिए है निर्धारित — एडवोकेट हेमंत कुमार 

चंडीगढ़ — शुक्रवार 13 सितम्बर को भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्मिक विभाग द्वारा एक आदेश मार्फ़त  हिसार के उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) अर्थात एस.डी.ओ. (सिविल) जिसे एस.डी.एम. भी कहा जाता है के पद पर  2020 बैच के एच.सी.एस अधिकारी हरबीर सिंह की तैनाती की गई है. इससे पूर्व 2013 बैच के एच.सी.एस हिसार के एस.डी.एम. तैनात थे. 

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा के एडवोकेट एवं चुनावी-प्रशासनिक मामलों के जानकार   हेमंत कुमार  ने बताया कि चूँकि भारतीय चुनाव आयोग इस वर्ष मार्च , 2024 में  लोक प्रतिनिधित्व कानून (आर.पी.एक्ट), 1951 की धारा 21 में भारत सरकार के गजट में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन मार्फ़त हिसार के 

एस.डी.ओ. (सिविल) अर्थात  एस.डी.एम. ही हिसार विधानसभा सीट के आर.ओ. (रिटर्निंग ऑफिसर) पदांकित हैं, इसलिए हिसार के नये तैनात एस.डी.एम. 2020 बैच के एच.सी.एस. हरबीर सिंह हिसार वि.स. सीट के आर.ओ. होंगे. 

हेमंत ने आगे बताया कि  2020 बैच के एच.सी.एस हरबीर सिंह के अलावा वर्तमान में इसी बैच के 19 अन्य अधिकारी भी प्रदेश के  कुल 20 उपमंडलों (सब-डिविजन) में  बतौर एस.डी.एम तैनात है हालांकि इनमें से केवल 18  आगामी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में आर.ओ. होंगे चूँकि यमुनानगर जिले के  छछरौली और गुरुग्राम जिले के  मानेसर उपमंडल के मौजूदा तैनात एस.डी.एम. को चुनाव आयोग द्वारा  आर.ओ. पदांकित नहीं किया गया  क्योंकि वर्तमान में छछरौली और मानेसर दोनों  विधानसभा सीटें नहीं हैं. 

आज की तारिख  में 2020 बैच के  18 एच.सी.एस.  अर्थात पांच वर्ष से कम सेवा वाले अधिकारियों,  जो वर्तमान में   प्रदेश के 18 उपमंडलों में बतौर एसडीओ (सी)/एसडीएम  तैनात होने के कारण उसके अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीटों के आर.ओ. हैं जिनके  नाम हैं  मोहित कुमार (नारनौंद),  हरबीर सिंह (हिसार), ज्योति (इसराना), अमित कुमार- द्वितीय (सोनीपत), मयंक भारद्वाज (बल्लभगढ़), जय प्रकाश (रादौर), रवींद्र मलिक (बेरी) ), प्रतीक हुड्डा (टोहाना), अमित मान (बड़खल), अमित (समालखा), रमित यादव (नांगल चौधरी) अमित कुमार- तृतीय (कनीना), अजय सिंह (कैथल), राजेश कुमार सोनी (घरौंडा) ), अमन कुमार (पेहोवा), गौरव चौहान (पंचकूला), नसीब कुमार (लाडवा) और विजय कुमार यादव (कोसली)

हेमंत ने बताया कि आज से करीब चार वर्ष पूर्व  अक्टूबर, 2020 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव विजय वर्धन  द्वारा एच.सी.एस. कैडर संख्या निर्धारण आदेश, जो मोजूदा तौर पर  भी   लागू है क्योंकि आज तक इस ताज़ा आदेश जारी नहीं किया गया है. के अनुसार    एस.डी.ओ. (सिविल)  अर्थात  एस.डी.एम.  के पदों को स्पष्ट तौर पर सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड अर्थात 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की एच.सी.एस. सेवा वाले अधिकारियों के लिए दर्शाया गया है. 

उपरोक्त 2020 बैच के सभी 18 एच.सी.एस. अधिकारियों को  उनके पद अर्थात उनके एसडीओ (सी)/एस.डी.एम.  तैनात होने के  फलस्वरूप  चुनाव आयोग द्वारा सम्बंधित विधानसभा सीट  के लिए आर.ओ.के तौर पर पदांकित किया गया है. 

 वर्तमान में 2022 बैच के 6 आई.ए.एस. अधिकारी नामत:  अंकित कुमार चोकसी (बादशाहपुर), अंजली श्रोत्रिय (गोहाना), अर्पित संगल (डबवाली), ज्योति (पलवल), राहुल (असंध) और शाश्वत सांगवान (नारायणगढ)  बतौर एस.सी.एम. होने कारण वर्तमान में इन 6 उपमंडलों के अंतर्गत पड़ने वाली 6 विधानसभा सीटों के आर.ओ. हेमंत ने बताया कि वर्तमान लागू व्यवस्था अनुसार चार वर्ष तक की सेवा वाले अर्थात सीनियर स्केल से नीचे रैंक के आई.ए.एस. को एस.डी.एम लगाया जा सकता है इसलिए उपरोक्त 2022 बैच के सभी 6 आई.ए.एस. एस.डी.एम. तैनात होने के लिए योग्य है. हेमंत का कहना है कि कोई संदेह नहीं कि एच.सी.एस. अधिकारियों की तैनाती-तबादले करने की शक्ति राज्य  सरकार (मुख्यमंत्री ) में निहित होती है एवं ऐसा करना  उनका विवेकाधिकार है परन्तु ऐसा करते समय  प्रशासनिक सिद्धांतों की अनुपालना आवश्यक  है ताकि तैनाती-तबादलों पर  किसी प्रकार का कोई प्रश्न  उत्पन्न न हो.  अगर एचसीएस कैडर निर्धारण आदेश में स्पष्ट तौर पर  न्यूनतम पांच वर्ष की  एचसीएस सेवा वाले अधिकारी को ही एसडीओ (सी)/एसडीएम पद के लिए योग्य माना गया है, तो इसकी सख्त अनुपालना की जानी चाहिए और विशेष तौर पर तब विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के उप-मंडलों में तैनात ऐसे एचसीएस  अधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आर.ओ. के तौर पर पदांकित किया गया हो. इसी के  दृष्टिगत  भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), हरियाणा को  लिखित शिकायत  भेजी गई है.  

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